सूरत

सरकारी बस जलाने के मामले में कोर्ट ने कृणाल सोनवणे सहित अन्य लोगों को निर्दोष करार किया

सूरत। आज सूरत सेशन कोर्ट द्वारा सूरत शहर के दलित नेता कुणाल भाईदास सोनवणे तथा अन्य लोगों को पांडेसरा पोलिस स्टेशन के FIR No. 71/2017 (बस) के केस में निर्दोष करार किया। कृणालभाई सोनवणे ने बताया कि उत्तर प्रदेश में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रतिमा का अपमान किया गया था जिसके विरोध में हमने सूरत शहर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की थी। लेकिन उसी रात प्रेमनगर बाटलीबोय चार रास्ते के पास कुछ शरारती असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी बस को जलाकर विरोध किया गया था। मुझे राजकीय शडयंत्र के तहत फसाया गया था।

जिस कारण मेरे परिवार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मुझ पर समाज को पूरा भरोसा था और बाबासाहेब के न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा था की एक दिन जरुर निर्दोष होंगे और आज 4 साल 9 महीने 3 दीन के बाद दिनांक 23 दिसंबर 2021 को एडवोकट विनयभाई शुक्ला तथा एडवोकेट राजूभाई शिरसाठ के दलीलों के बाद सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने सभी को निर्दोष करार किया। समस्त आम्बेडकरी समाज में आज हर्ष उल्हास का माहौल है।

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