सूरत

फोस्टा चुनाव की अधिसूचना जारी: 41 डायरेक्टर पदों के लिए होगा मतदान, 4 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) की वर्ष 2026-29 की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव अधिकारी अशोक जैन, बृजमोहन अग्रवाल और सचिन अग्रवाल ने बुधवार को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना केवल प्रतिनिधि सदस्यों पर लागू होगी।

फोस्टा की नई कार्यकारिणी के लिए कुल 41 डायरेक्टरों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव समिति द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 4 जून से 6 जून 2026 तक फोस्टा कार्यालय, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट, रिंग रोड से दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित की गई है।

नामांकन पत्रों की जांच 8 जून को की जाएगी और पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। उम्मीदवार 9 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसी दिन शाम को अंतिम उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर मतदान 20 जून 2026, शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट परिसर में कराया जाएगा। मतदान के बाद शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।

चुनाव समिति के अनुसार केवल वे प्रतिनिधि सदस्य और फोस्टा सदस्य ही मतदान तथा चुनाव लड़ने के पात्र होंगे, जिन्हें 30 अप्रैल 2026 तक मान्यता प्राप्त मार्केट एसोसिएशनों द्वारा नामित किया गया है। उम्मीदवार का रंगीन कपड़ा व्यापार से जुड़ा होना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक मार्केट से प्लेटिनम, डायमंड और गोल्ड श्रेणी में केवल एक-एक उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेगा। साथ ही उम्मीदवारों को संबंधित मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष का लिखित समर्थन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

फोस्टा चुनाव में कुल 1663 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें प्लेटिनम श्रेणी के 302, डायमंड श्रेणी के 222, गोल्ड श्रेणी के 937 तथा मार्केट श्रेणी के 202 मतदाता शामिल हैं। मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता को सरकार द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदाता को अपनी-अपनी श्रेणी में निर्धारित संख्या में ही मतदान करना होगा। प्लेटिनम श्रेणी में 21, डायमंड श्रेणी में 13 और गोल्ड श्रेणी में 7 उम्मीदवारों को वोट देना अनिवार्य रहेगा। निर्धारित संख्या से कम या अधिक मत देने पर मतपत्र अमान्य माना जाएगा।

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