
रेस्टोरेंट के किचन का लाइव CCTV दिखाने के प्रस्ताव पर NRAI का विरोध
NRAI सूरत चैप्टर ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन; लाइव प्रसारण के बजाय 15 दिन तक फुटेज सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को उपलब्ध कराने का सुझाव
सूरत। रेस्टोरेंट के किचन में लगे CCTV कैमरों की लाइव फुटेज सार्वजनिक रूप से दिखाने की प्रस्तावित अनिवार्यता का नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के सूरत चैप्टर ने विरोध किया है। इस संबंध में सूरत महानगरपालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर, गुजरात के फूड सेफ्टी कमिश्नर और संबंधित FSSAI अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर व्यावहारिक और संतुलित व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।
NRAI का कहना है कि रेस्टोरेंट उद्योग खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पारदर्शिता का समर्थन करता है, लेकिन किचन की लाइव CCTV फुटेज सार्वजनिक करना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का पर्याप्त तरीका नहीं है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए स्वच्छता निरीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण, तापमान नियंत्रण, खाद्य सामग्री का उचित भंडारण और कर्मचारियों की स्वच्छता जैसे पहलू अधिक महत्वपूर्ण हैं।
15 दिन तक फुटेज सुरक्षित रखने का सुझाव
एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि रेस्टोरेंट संचालक किचन की CCTV रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिन तक सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर या जांच के दौरान सूरत महानगरपालिका (SMC) और FSSAI के अधिकारियों को फुटेज उपलब्ध कराई जाए। खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायत मिलने पर भी संबंधित रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच की जा सके।
रेसिपी और कर्मचारियों की गोपनीयता पर चिंता
NRAI के अनुसार, किचन की लाइव फुटेज सार्वजनिक करने से रेस्टोरेंट की खास रेसिपी, खाना बनाने की तकनीक, कार्यप्रणाली और व्यावसायिक रहस्य उजागर हो सकते हैं। इसके अलावा शेफ, बरिस्ता और अन्य कर्मचारियों की गतिविधियां लगातार सार्वजनिक होने से उनकी गोपनीयता और व्यावसायिक हित प्रभावित हो सकते हैं।
एसोसिएशन ने लाइव फुटेज के दुरुपयोग, बिना संदर्भ सोशल मीडिया पर प्रसारण, अनधिकृत पहुंच और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता जताई है।
छोटे रेस्टोरेंट पर बढ़ सकता है आर्थिक बोझ
NRAI का कहना है कि CCTV कैमरे, डिस्प्ले स्क्रीन, नेटवर्किंग, स्टोरेज और रखरखाव पर होने वाला खर्च छोटे एवं मध्यम रेस्टोरेंट के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है। रेस्टोरेंट, कैफे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR), टेकअवे और क्लाउड किचन की कार्यप्रणाली अलग-अलग होती है, इसलिए सभी पर एक जैसे नियम लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा।
एसोसिएशन ने जोखिम और कारोबार की श्रेणी के अनुसार नियम बनाने, आवश्यकतानुसार छूट देने और नियम लागू करने से पहले NRAI, SHARA तथा अन्य संबंधित उद्योग संगठनों से परामर्श करने की मांग की है।
NRAI ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन साबित होने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ठोस सबूत, वैज्ञानिक जांच और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। एसोसिएशन के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा संबंधी नियम स्पष्ट, वैज्ञानिक आधार पर तैयार और कारोबार के लिए व्यावहारिक होने चाहिए।



