पांडेसरा में बच्ची के साथ दुष्कर्म बाद हत्या मामले में युवक को फांसी की सजा
शहर में चर्चित बने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई। सूरत में दुष्कर्म मामले में बच्ची से रेप मामले में फांसी की सजा सुनाने की यह दूसरी घटना है।
शहर के पांडेसरा इलाके में चाचा के घर के आंगन में खेल रही दस साल की मासूम बच्ची का अपहरण करके दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसकी ईट से वार करके हत्या करने के मामले में आज गुरूवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में आरोपी दिनेश बैसाणे के खिलाफ अपहरण, हत्या, दुष्कर्म के अलावा पोक्सों की विविध धारा के तहत भी दोषी करार किया था।
7 दिसंबर, 2020 को सूरत के पांडेसरा इलाके में अपने घर के पास अकेली खेल रही दस साल की बच्ची को दिनेश दशरथ बैसाने को आरोपी ने बहला-फुसलाकर वडापांव खिलाने का लालच दिया और उधना बीआरसी कंपाउंड की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची ने आरोपी के हाथ की अंगुली काटकर दुष्कर्म का विरोध किया। तो आरोपी ने लड़की के सिर पर ईंट के 7 वार कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया था।
पांडेसरा पुलिस ने पीड़िता के अभिभावक की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी दिनेश बैसाने को गिरफ्तार कर पोस्को एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। सूरत पुलिस ने पोस्को अधिनियम के उल्लंघन केआरोप में दिनेश बैसाने के खिलाफ 15 दिनों में 232 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी और मामले को साबित करने के लिए 45 प्रमुख गवाहों की सूची पेश की थी। जिसमें सीसीटीवी फुटेज को लेकर पीड़िता के अभिभावक एफएसएल की गवाही, किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य, चिकित्सा और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ-साथ घटना के गवाह और आरोपी के गिरफ्तारी पंचनामा गवाहों को शामिल किया गया था।