सूरत

53 लाख की ठगी मामले में चश्मावाला पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

आसिफ चश्मावाला और अरबाज ने व्यापारी से माल खरीदने के बाद दुकान बंद कर ठगी की थी

सूरत। रिंगरोड जश मार्केट के व्यापारी से 53 लाख रूपये का कपड़ा का माल खरीदने के बाद पेमेंट नहीं चुकाकर धोखाधड़ी करने वाले सलाबतपुरा कुंदन हाउस में अलमास टेक्सटाइल के नाम से कारोबार करने वाले चश्मावाला पिता-पुत्र ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील वाजिद शेख मार्फत अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सूनने के बाद वकील वाजिद शेख की दलीले मान्य रखकर आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की।

वराछा रोड संतोकबा सोसायटी निवासी विपुल मनसुख भादाणी रिंगरोड जश टेक्सटाइल मार्केट में दयाराम सिल्क मिल्स प्रा लि के नाम से कपड़ा का कारोबार करते है। विपुल के पास से सलाबतपुरा कुंदन हाउस में अलमास टेक्सटाइल के संचालक आसिफ चश्मावाला और उनका पुत्र अरबाज आसीफ चश्मावाला ने पिछले 9 अप्रेल 2014 से 21 फरवरी 2015 तक अलग अलग बिल चलन से 27,84,922 रूपये और भादाणी टेक्ष में से पिछले 11 दिसंबर 2014 से 28 फरवरी 2015 तक 25,18,130 मिलाकर कुल 53,03,052 का कपड़ा का माल खरीदा था।

तय किए मर्यादा में चश्मावाला पिता पुत्र ने पेमेंट नहीं चुकाने पर विपुल ने पेमेंट की वसूली करने पर हाथ पैर तोड़कर जान से मारने की धमकी देकर पेमेंट नहीं चुकाया और दुकान बंद कर फरार हो गए। घटना के संदर्भ में पुलिस ने विपुल की शिकायत के आधार पर चश्मावाला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि चश्मावाला पिता-पुत्र ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिवक्ता वाजीद शेख के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई दौरान दोनों पक्षों की दलीले सूनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने का आदेश दिया।

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