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सावधान : अहमदाबाद में नाबालिग को वाहन देने वाले माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने लाइसेंस नहीं होने के बावजूद बेटे को वाहन चलाने के लिए देने पर की कार्रवाई

पालड़ी चंद्रनगर चार रास्ता के पास नौ दिन पहले बीआरटीएस बस और एक्टिवा मैग्नस के बीच हुए हादसे में तीन नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद बेटे को गाड़ी चलाने देने वाले माता-पिता के खिलाफ एन डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

एक्टिवा मैग्नेस सवार तीन नाबालिगों का 14 मार्च को दोपहर 3 बजे पालड़ी चंद्रनगर चार रास्ता के पास बीआरटीएस कॉरिडोर में एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में गंभीर रूप से घायल नाबालिगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। वाहन चला रहे 14 वर्षीय नाबालिग की इलाज के दौरान चार दिन बाद मौत हो गई।

एन डिवीजन पुलिस की जांच में सामने आए ब्यौरे के मुताबिक नाबालिग का बीआरटीएस बस के साथ गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण एक्सीडेंट हो गया था। नाबालिग चालक के पास लाइसेंस नहीं होने के बावजूद उसके माता-पिता ने अपने बेटे को वाहन चलाने देने में लापरवाही बरती। घटना के बाद पुलिस ने अंबालाल सोलंकी और उनकी पत्नी गौरी बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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