जीएसटी वार्षिक रिटर्न फ्रॉम पोर्टल पर हुआ एनेबल
नारायण शर्मा टैक्स कंसल्टेंट ने बताया कि जीएसटी लागू होने पर पहली बार F/Y-21-22 के लिए जीएसटी आर 9,9 सी व रेकोन्सलेस्न स्टेटमेंट को पोर्टल पर चार महीने पहले ही एनेबल कर दिया गया है। जिसकी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर 22 है। जिसमे 2 करोड़ तक के टर्न ओवर वालो को फ़ाइल नही करना है।
2 करोड़ से 5 करोड़ वालो को 9 फ़ाइल करना है साथ ही 5 करोड़ के ऊपर वालो को 9 व 9 सी दोनों फ़ाइल अपने खुद ही रेकोन्सलेस्न स्टेटमेंट के साथ फ़ाइल करनी है। पर जीएसटी पोर्टल ओर आपके सप्लायर द्ववारा किये गए जीएसटी आर 1 व IFF में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो डेटा रिप्लेट हो रहै है व अभी जुलाई 22 तक ही हो रहे है।
वही प्रत्येक फाईनेसियल ईयर के एमेटमेंट करने के लिए पहले सितम्बर लास्ट तारीख होती थी, पर इस बार 30 नवम्बर 22 हैं। अतः आप अगर सितम्बर में या उसके बाद फ़ाइल करते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेटा पोर्टल पर पूरा आ सकेगा। जिससे काफी समय मिलने व बिना किसी दोड़धाम से सरलता से टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर सकेगे।
साथ ही किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई तो सुधारने के लिए भी समय मिल पायेगा। इसके साथ साथ जीएसटी के एनुअल रिटर्न के कुछ टेबल को चेंज भी किया गया है। जैसे कि डेबिट,क्रेडिट,नॉट को अलग से व बी टू बी सप्लायर के 5 करोड़ के नीचे 4 व 5 करोड़ के ऊपर टर्न ओवर वालो को 6 डिजिट HSN वाइज डिटेल्स देनी होगी।
साथ ही पहले नॉन ,निल,व एक्जेम्प्ट सप्लाई के डेटा को एक साथ दिखा सकते थे पर अब अलग अलग डेटा दिखना होगा।