सूरत

सूरत: बच्चियों के अपहरण व दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की कैद

सचिन जीआइडीसी और इच्छापोर थाना क्षेत्र में हुई थी घटनाएं

शहर में आठ और 11 साल की बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो अलग अलग मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 -20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

सचिन जीआईडीसी सत्र में रहने वाले आरोपी सोनू और सचिन कांता राजभर पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप था आरोप के मुताबिक आरोपी श्रमिक परिवार की साडे 8 साल की बच्ची का अपहरण कर महाराष्ट्र ले गया और 3 महीने तक बंदी बनाकर कई बार दुष्कर्म किया बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर के आरोपी को धर दबोचा था।

दूसरे मामले में इच्छापोर क्षेत्र निवासी आरोपी सावन मगन वसावा नए सत्र में ही रहने वाली 11 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में अपहरण दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के की धाराओं के तहत चार्जशीट पेश की थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद दोनों ही आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 -20साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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