गुजरात

Gujarat : नवरात्रि में पार्टी प्लॉट, सोसाइटी, शेरी गरबा के आयोजन के लिए परमिशन अनिवार्य

 लाउडस्पीकर रात के 12:00 बजे तक बजा सकेंगे

कोरोना काल के दो साल से खेलैया नवरात्र में गरबा नहीं खेल सके। इसलिए इस बार गुजरात सरकार की ओर से सभी शहरों और जिलों में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 12 बजे लाउडस्पीकर बंद नहीं करने वाले गरबा आयोजकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हालांकि पार्टी प्लॉटों और सोसायटियों के साथ-साथ सड़कों पर गरबा के आयोजन से पहले उस शहर या गांव के लोगों को माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर बजाने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होगी।

वर्ष 2022 के लिए गृह विभाग के ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000’ के अनुसार रात्रि 12 बजे तक, जन्माष्टमी के 1 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, दशहरे के 1 दिन तक कुल 11 बजे तक लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है। रात 10 से 12 बजे तक राज्य में लाउड स्पीकर-पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की अनुमति देने वाली एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

साथ ही इस अधिसूचना के अनुसार अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास के 100 मीटर या उससे अधिक क्षेत्र को साइलेंस एरिया-जोन घोषित किया जा सकता है।

इस संबंध में आशीष भाटिया ने कहा है कि सरकार ने पूरे राज्य में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दे दी है। लेकिन अगर 12 बजे के बाद किसी भी स्थान पर गरबा होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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