गुजरात में मिनी लॉकडाउन में कल से आंशिक छूट, जानें क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद?
कोरोना संक्रमण के कारण गुजरात में मिनी लॉकडाउन चल रहा था। जिसके राज्य सरकार ने 21 मई से आंशिक छूट देने का फैसला किया है। राज्य में कल से 27 मई तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान व्यापारी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। हालांकि 36 शहरों में रात का कफ्र्यू जारी रहेगा। राज्य में लारिया, गल्ले और व्यापारियों को 21 मई से छह घंटे के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई है। हालांकि दोपहर 3 बजे के बाद केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेगी।
सभी प्रकार की विनिर्माण औद्योगिक इकाइयां जारी रहेगी। प्रदेश में उत्पादन गतिविधियों एवं उद्योग जारी रहेंगे तथा श्रमिकों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए सभी प्रकार के निर्माण औद्योगिक इकाइयों एवं उन्हें कच्चे माल को आपूर्ति करने वाली इकाइयों को जारी रखने का निर्णय लिया है। उनके कर्मचारियों के लिए परिवहन जारी रहेगा। इस बीच कोविड-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। निर्माण संबंधी गतिविधियां जारी रहेगी। जिसके दौरान कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशें का सख्ती से पालन करना होगा।
कपड़ा व्यापारियों की संस्था फोस्टा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि गुजरात सरकार द्वारा 20 मई के गाइडलाइन अनुसार 27 मई तक सूरत शहर के कपड़ा मार्केट खोलने के लिए राहत दी गई है। सभी व्यापारी सरकार के दिशा निर्देर्शो का पालन करेंगे। सभी कपड़ा मार्केट 27 मई गुरूवार तक सुबह नौ बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। सभी माल का आना-जाना चालू रहेगा।
एसजीसीसीआई के प्रमुख दिनेश नावडिया ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा गुजरात में कल से आंशिक लॉकडाउन को आगामी 27 मई तक बढ़ाया गया है। लेकिन राज्य में आंशिक लॉकडाउन दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकाने खुली रखने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा से व्यापार और उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी। चैंबर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
यह शुरू रहेगा
पान का गल्ला, चाय की दुकान, हेर सलून, हार्डवेयर दुकान, इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, रेडीमेड कपड़े की दुकाना, बर्तन की दुकान, मोबाइल दुकान, होलसेल मार्केट, पंचर और गैरेज दुकान शुरू रहेगी।
यह बंद रहेगा
इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों, सिनेमाघर, सभागार, असेंबली हॉल, वाटर पार्क, सार्वजनिक उद्यान, स्वीमिंग पूल, सभी मॉल्स और कमर्शियल कॉम्पलेक्स बंद रहेगे।