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31 दिसम्बर 23 तक करने होंगे ये काम वरना फिर हो सकती हैं परेशानी

अगर किसी भी करदाता की F/Y 2022-23 की आईटीआर रिटर्न फाइल जिसकी लास्ट तारीख 31 जुलाई 23 थी। साथ ही उन करदाताओं की जिनकी इनकम 2.50 से ज्यादा है या फिर कोई हाई वेल्यू ट्रांजेक्शन किया हो या फिर आपका कोई टीडीएस कटा हो।  किसी भी कारण से आप अपनी आईटीआर नही भर पाए तो आप अपना आईटीआर 31 दिसम्बर 23 तक बेलटेड आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हो और अपना टीडीएस जो कटा हुआ है उसे भी क्लेम करके रिफण्ड ले सकते हो।

अगर आप यूपीआई जैसे पेटीएम, गूगल पे, भीम इत्यादि का इस्तेमाल करते हो और अगर आप 12 महीने तक इसमें किसी भी प्रकार का लेना देना नही किया न ही बैलेंस चेक किया है तो आप 31 दिसम्बर 23 से पहले एक बार अवश्य यूज कर ले। वरना आपकी यूपीआई इन एक्टिव हो सकती हैं।

अगर आपका शेयर्स का कोई डीमेट एकाउंट हैं या कोई मेचुल फण्ड लिया है और उसमे कोई भी नॉमिनि का नाम नही है तो आप 31 दिसम्बर 23 से पहले अपडेट करवा लें।

अगर किसी टेक्सपयर्स का जीएसटी में टर्न ऑवर 2 करोड़ से ज्यादा व 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो उन टेक्सपयर्स को अपना 31 दिसम्बर 23 से पहले जीएसटी का एनुवल रिटर्न फाइल जीएसटी आर 9 व 9 सी फ़ाइल करना होगा।

– नारायण शर्मा, टैक्स कंसल्टेंट

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